किस राज्य में चल रही है CM Awas Yojana, जानें किसको और कितना मिलता है फायदा
किसी भी देश की सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। जिसके तहत लोगों को घर बनाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती थी।
ऐसे बहुत से लोगों को जिनके पास घर नहीं थे, उन्हें भी योजना के तहत घर उपलब्ध कराये गये। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर सीएम आवास योजना संचालित है. इसका लाभ राज्य के चुनिंदा नागरिकों को दिया जाता है। आइए जानते हैं कि सीएम आवास योजना के तहत किसे लाभ मिलता है और इसकी प्रक्रिया क्या है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी सरकार द्वारा उन लोगों को दी जाती है जिनके पास अपनी जमीन है। यदि सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाला आवेदक विकलांग है तो उसके पास योजना के तहत 25 वर्ग मीटर जमीन होगी, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उसे घर बनाने के लिए जमीन और वित्तीय राशि भी देगी। इसके अलावा जो लोग इस योजना के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए 25 वर्ग मीटर जमीन अनिवार्य है.
सीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय में जाना होगा। वहां उन्हें सीएम आवास योजना का फॉर्म लेना है. फॉर्म को पूरा पढ़ने और सारी जानकारी दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म को ब्लॉक में ही जमा करना होगा। इसके बाद यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं और आप योजना के लिए पात्र हैं तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा जिसके तहत आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन कर पाएंगे। और सब्सिडी के लिए आगे की कार्रवाई कर सकेंगे.
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम लिखा हो, होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक की बैंक डिटेल भी। आवेदक के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है.