×

गलत जगह कर दिया पैसा ट्रांसफर तो घबराएं नहीं, आसानी से ऐसे मिल सकता है रिफंड

 

 भारत में UPI के आने के बाद आम लोगों के लिए पेमेंट भेजना आसान हो गया है. साथ ही, बड़ी रकम का भुगतान भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन यूपीआई जितनी अधिक सुविधा प्रदान करता है, डर उतना ही अधिक होता है। क्योंकि अगर अकाउंट नंबर में एक भी डिजिटल बदलाव होता है तो पैसा भी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इसके लिए चिंता न करें, दरअसल बैंक आरबीआई के साथ ऐसे मामलों को जल्द सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। तो जानिए, अगर आपने गलत यूपीआई पेमेंट कर दिया है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं।

बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर गलत यूपीआई के जरिए भुगतान किया जाता है तो भुगतान के 3 दिन के भीतर बैंक को सूचित करें। साथ ही पेमेंट के बाद मिलने वाले ईमेल और मैसेज भी जांच लें, जिनमें बैंक से काटी गई रकम की जानकारी होती है। यदि कोई गलत भुगतान होता है, तो तुरंत उस बैंक के ग्राहक सेवा को कॉल करें और उन्हें पूरी रिपोर्ट दें।

ग्राहक सेवा को सूचित करने के बाद, पैसा आमतौर पर 48 घंटों के भीतर खाते में वापस आ जाता है। अगर नहीं तो आप बैंक जाकर इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं. जिसमें आपको अपनी पूरी जानकारी जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, भेजी जा रही रकम, अकाउंट डिटेल्स देनी होगी। आरबीआई से भी लिखित शिकायत की जा सकती है.

अगर आप बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो आप एनपीसीआई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां कुछ चरणों का पालन करना होगा, जहां आपका नाम, नंबर, पता, जिस बैंक से आप यूपीआई कर रहे हैं उसका नाम, खाता संख्या, भेजी जाने वाली राशि आदि जैसी जानकारी मांगी जाएगी। - सारी जानकारी देने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद एनपीसीआई आपके द्वारा भेजी गई शिकायत की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। जिसका मेल आपको प्राप्त होगा.