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कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया एक्सपायर! ऐसे चेक करें वैलिडिटी

 

आज के दौर में पैन कार्ड (PAN Card) आपकी पहचान और आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। चाहे आयकर रिटर्न दाखिल करना हो, बैंक खाता खोलना हो, केवाईसी कराना हो या बड़ी वित्तीय लेनदेन, हर जगह PAN अनिवार्य हो गया है। कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या PAN कार्ड की भी कोई वैधता (Validity) होती है? क्या यह भी एक्सपायर हो सकता है? और अगर गलती से दो PAN कार्ड बन गए हों तो क्या किया जाए?

आइए, इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं।

 क्या PAN कार्ड कभी एक्सपायर होता है?

नहीं, PAN कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होता। यह आजीवन वैध (Lifetime Valid) रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित है, तब तक उसका पैन कार्ड मान्य रहता है।

PAN कार्ड केवल दो ही परिस्थितियों में अमान्य (Invalid) माना जाता है:

  1. व्यक्ति की मृत्यु हो जाए – ऐसी स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर संबंधित पैन कार्ड को रद्द कर दिया जाता है।

  2. PAN में धोखाधड़ी या एक से अधिक PAN कार्ड बनाए गए हों – तब अतिरिक्त कार्ड सरेंडर करने होते हैं।

 एक से अधिक PAN कार्ड रखने पर क्या होता है?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड होना गैरकानूनी है। अगर किसी के पास गलती से भी दो PAN कार्ड हैं तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

कई बार लोग जानबूझकर या आवेदन में गलती से दूसरा PAN कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन इससे कानूनी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर ऐसा हो गया है, तो आपको एक PAN कार्ड सरेंडर (Surrender) करना जरूरी है।

 एक PAN कार्ड कैसे सरेंडर करें?

PAN कार्ड को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से सरेंडर कर सकते हैं।

ऑनलाइन तरीका:

  1. TIN NSDL की वेबसाइट पर जाएं।

  2. PAN Correction Form भरें और उस PAN नंबर का जिक्र करें जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं।

  3. "This PAN is to be surrendered" वाले कॉलम में टिक करें।

  4. फॉर्म सबमिट कर दें और acknowledgment स्लिप डाउनलोड कर लें।

ऑफलाइन तरीका:

  • आप नजदीकी NSDL या UTIITSL सेंटर जाकर फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।

  • साथ में अपना पहचान पत्र और फोटोकॉपी संलग्न करें।

 घर बैठे कैसे बनवाएं PAN कार्ड?

अब PAN कार्ड बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ई-पैन (e-PAN) बना सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

  2. "Instant PAN through Aadhaar" पर क्लिक करें।

  3. ‘Get New PAN’ विकल्प चुनें।

  4. अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP के लिए आगे बढ़ें।

  5. OTP दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।

  6. सफलतापूर्वक प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपका ई-पैन PDF फॉर्मेट में जारी हो जाएगा।

ई-पैन कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो फिजिकल कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

 PAN कार्ड से जुड़ी जरूरी बातें

  • PAN कार्ड में 10 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, जो हर व्यक्ति या संस्था के लिए यूनिक होते हैं।

  • PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। आधार लिंक न होने पर आपका पैन अमान्य हो सकता है।

  • पैन का उपयोग केवल टैक्स रिटर्न भरने तक सीमित नहीं है, यह आपके बैंकिंग, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद और फिनटेक सेवाओं के लिए भी जरूरी है।