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कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया एक्सपायर! ऐसे चेक करें वैलिडिटी

 

आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आयकर रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने, केवाईसी, निवेश, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने और यहां तक कि हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करने तक के लिए इसकी जरूरत होती है। पैन कार्ड को न सिर्फ वित्तीय पहचान का माध्यम माना जाता है, बल्कि यह एक कानूनी आईडी के तौर पर भी मान्य है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पैन कार्ड की कोई वैधता होती है? क्या यह एक्सपायर हो सकता है? और क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना अपराध है? आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं।

क्या पैन कार्ड एक्सपायर होता है?

सबसे पहले जान लें कि पैन कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होता। यह आजन्म वैध रहता है, यानी जब तक व्यक्ति जीवित है, पैन कार्ड मान्य रहेगा। यह एक स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) होता है, जिसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) के जरिए आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

केवल एक स्थिति में पैन कार्ड की वैधता खत्म मानी जाती है — जब पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में पैन नंबर को डिसेबल या कैंसिल किया जा सकता है, वह भी मृतक के डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर। इसके लिए परिवार को संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होता है।

एक व्यक्ति के पास कितने पैन कार्ड हो सकते हैं?

कानून के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड ही वैध होता है। अगर कोई जानबूझकर या गलती से एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो यह आपराधिक मामला बनता है और जुर्माना भी लग सकता है।

एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर क्या होता है?

अगर किसी के पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272B के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत:

  • व्यक्ति पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

  • ऐसे मामलों में पैन कार्ड धारक को एक कार्ड को स्वेच्छा से सरेंडर करना होता है।

  • यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है।

पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें?

  • NSDL की वेबसाइट पर जाएं या आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।

  • 'पैन कार्ड करेक्शन' फॉर्म भरें और उसमें यह उल्लेख करें कि आप किस पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं।

  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

पैन कार्ड बनवाना अब आसान

अब पैन कार्ड बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया डिजिटल कर दी है। आप घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड के जरिए।

ई-पैन कार्ड कैसे बनवाएं? (स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया)

  1. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

  2. Instant PAN through Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें।

  3. Get New PAN पर जाएं और अपना आधार नंबर दर्ज करें।

  4. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे वेरिफाई करें।

  5. वेरिफिकेशन के बाद आपका ई-पैन (e-PAN) बनकर कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगा।

  6. आप चाहें तो बाद में इसी ई-पैन की मदद से फिजिकल पैन कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं।

पैन कार्ड क्यों है जरूरी?

  • आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए।

  • बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स, FD, RD, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में निवेश के लिए।

  • 50,000 रुपये से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन के लिए।

  • प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, गाड़ी खरीदने और पासपोर्ट बनवाने में भी पैन कार्ड अनिवार्य है।

  • KYC प्रक्रिया के लिए पैन कार्ड एक मान्य दस्तावेज है।

निष्कर्ष

पैन कार्ड न केवल आपकी वित्तीय पहचान है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आजीवन वैध होता है और केवल मृत्यु की स्थिति में रद्द किया जाता है। अगर गलती से आपके पास दो पैन कार्ड बन गए हैं, तो उसे तुरंत सरेंडर कर देना ही बेहतर है, नहीं तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, अब घर बैठे ही पैन कार्ड बनवाना बेहद आसान हो गया है, जिससे आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

याद रखें: एक व्यक्ति, एक पैन कार्ड — यही सही नियम है।