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व्हाट्सएप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, राइट टू प्राइवेसी के उल्लंघन का आरोप लगाया,जानें पूरी रिपोर्ट

 

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत में दायर याचिका, व्हाट्सएप की आगामी डेटा और गोपनीयता नीति पर आधारित है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप की नई नीति भारतीय नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। WhatsApp ने एक नई गोपनीयता नीति लागू की है। जिसे 8 फरवरी, 2021 से पहले सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। जो उपयोगकर्ता ऐसा नहीं करते हैं, उनके व्हाट्सएप खाते को स्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

अदालत के अलावा, व्हाट्सएप को केंद्र सरकार की जांच का सामना करना पड़ सकता है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई नीति की जांच शुरू कर दी है। सरकार मामले पर अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई है। उच्च स्तरीय आईटी मंत्रालय के साथ भी बातचीत चल रही है। वर्तमान में भारत में कोई डेटा सुरक्षा अधिनियम नहीं है। डेटा संरक्षण विधेयक को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है।

व्हाट्सएप की नई नीति के बारे में हर जगह गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। इसलिए फेसबुक कंपनी को अब जांच का सामना करना पड़ सकता है। व्हाट्सएप की नई नीति के अनुमोदन के बाद, व्हाट्सएप को फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए अब यदि आप व्हाट्सएप की नई नीति को मंजूरी नहीं देते हैं, तो कंपनी 8 फरवरी के बाद खाता बंद कर देगी।