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सिर्फ लाइसेंस होल्डर दुकानदार ही बेच सकेंगे दिवाली पर पटाखे, ऑनलाइन बेचना पर भी होगी अवमानना –सुप्रीम कोर्ट

 

जयपुर, देशभर में पटाखों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। उच्चतम अदालत ने कम एमिशन वाले पटाखो को ही बेचने की इजाजत दी है। साथ ही कहा है कि बिना लाइसेंस के पटाखों को बेचने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों के बेचने पर भी रोक लगाई है।

निर्देश देते हए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन पटाखे बेचता है तो कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि  पटाखों को लेकर बनाए गए यह नियम शादियों पर भी लागू होंगे। साथ ही एक गाइड लाइन जारी कर कहा है कि पटाखे सिर्फ रात को आठ से दस बजे के बीच ही चलाए जाएंगे। यह नियम पूरे देश में लागू होगा।

साथ ही यह भी कहा है कि इस आदेश को अमल में लाने के लिए हर इलाके का थानेदार जिम्मेदार होगा। अगर आदेश की पालना नहीं होती है तो थानाधिकारी को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा। गौरतलब है कि मामले को लेकर 28 अगस्त को ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरे देश में पटाखों के बेन का विरोध किया था।

साथ ही सरकार ने कोर्ट से कहा था कि बिक्री को लेकर नियम बनाना बहुत अच्छा कदम है। इन पटाखों में एल्युमुनियम और बेरियम का उपयोग रोकना एकदम सही होगा। बता दें कि पिछली दिवाली पर भी दिल्ली पर पटाखो की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। जिससे करोड़ों का रोजगार प्रभावित हुआ था।