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Love Jihad law: लव जिहाद पर CM योगी का बड़ा एक्शन, UP में अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी…

 

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार से पारित अध्यादेश को अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूपी में लव जिहाद के खिलाफ ये नया कानून आज से लागू हो गया है। पिछले मंगलवार 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था।

गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के भीतर इस अध्यादेश को राज्य की विधानसभा से पास कराना अनिवार्य है। इस अध्यादेश के अनुसार, धोखे से धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने ऐलान किया था कि लव जिहाद पर नया कानुन लाएंगे। ताकि दबाव, लालच, धमकी और झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके।

यूपी सरकार के नए अध्यादेश के मुताबिक, जबरन या धोके से धर्म परिवर्तन कराने पर 15 हजार के जुर्माने के साथ 1-5 साल की सजा का प्रावधान है। एससी-एसटी समुदाय की महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने पर 25 हजार जुर्माने के साथ 3-10 साल की सजा होगी। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं लव जिहाद को लेकर सामने आई थी। जिनमें जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया था।

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