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Tandav Controversy: SC में उतरे तांडव के बड़े-बड़े वकील, जज को याद दिलाया अर्नब गोस्वामी केस….

 

सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर और अन्य को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। तांडव सीरीज पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के आहत करने का आरोप है। इसके बाद वेब सीरीज के निर्देशक और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लकेर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने याचिकाओं पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश औऱ अन्य राज्यों को नोटिस जारी किए। SC ने कहा कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। यह कुछ पाबंदियों के अधीन है।

कोर्ट ने कहा कि जफर, अमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित और निर्माता हिमांशु मेहरा, शो के राइटर गौरव सोलंकी और अभिनेता जीशान अयूब वेब सीरीज के सिलसिले में FIR के संबंध में अदालतों से जमानत को लेकर अनुरोध कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि आप पटकथा को पढ़े बिना भूमिाक नहीं निभा सकते हैं। रोहतगी ने कहा कि याचिका कर्ताओं को अंतरिम सरंक्षण की आवश्यकता है। उन्हें 6 अलग-अलग राज्यों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है।

तांडव में बॉलीवुड कलाकारों सैफ अली खान, डिपंल कपाड़िया और मोहम्मद जीशान अयूब आदि ने काम किया है। जफर और अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं फली एस नरीमन, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए। तांडव सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तीन मामले दर्ज हुए। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक में भी वेब सीरीज के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।

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