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Supreme Court:कोर्ट से पहले मीडिया को हलफनामा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं केंद्र को लताड़

 

कोरोना काल में इन दिनों देश के सुप्रीम और हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। लगातार ऐसे कई मौके देखने को मिल रहे है जब कोर्ट केंद्र या राज्य सरकार से नाराज दिखाई पड़ते है। ऐसा ही कुछ आज दोबारा देखने को मिला। आज सुप्रीम कोर्ट चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मसलो पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलो के सरकारी एफिडेविट के मीडिया तक पहुंचने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने इस दौरान नाराज होते हुए कहा की केंद्र रविवार देर रात को ये ऐफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को दिया। अदालत को ये एफिडेविट सोमवार सुबह 10 बजे मिला, लेकिन मीडिया को ये रात में ही सौंप दिया गया था।इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामला संभालते हुए कहा की उन्होंने इस हलफनामे को अन्य राज्यों को भी भेजा गया था। अतः संभव है की वहां से कोई गलती हुई हो। बहरहाल कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो टीकाकरण और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र द्वारा दिए गए हलफनामे को पढ़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी।

केंद्र ने दरअसल रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। इसके हवाले से केंद्र ने कहा है कि कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने का सबसे अच्छा विकल्प है टीकाकरण है। ये मौजूदा समय के साथ-साथ लंबे समय तक कोरोना से लड़ेगा। केंद्र के अनुसार, वो तेजी से टीकाकरण करवाने को लेकर केंद्रित है। इसके अलावा वैक्सीन की कीमत भी एक बड़ा मुद्दा है। ये काम हो सके इसके लिए केंद्र सरकार देश के साथ-साथ पूरी दुनियाभर में इसके लिए प्रयास कर रही है। टीकाकरण की इस योजना में कमजोर तबके के लोगों पर विशेष तौर से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।