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MP By Election 2020: चुनाव आयोग ने छीना स्टार प्रचारक का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ….

 

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, आपत्ति जनक बयान देने के कारम चुनाव आयोग ने कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था। इससे कमलनाथ के लिए मुश्किलें खडी होती दिख रही है। इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर अगले हफ्ते मतदान होने हैं। शनिवार को कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टार प्रचारक कोई पोस्ट नहीं है।

इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर आलोचना की थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्टार प्रचारक पार्टी का मसला है। यह निर्वाचन आयोग के अधिकार से बाहर है। चुनाव आयोग ने अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कमलनाथ पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ के स्टार प्रचार के दर्जे को रद्द कर दिया था।

वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोगा ने शुक्रवार को नैतिक व्यवहार के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था।

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