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ISIS conspiracy case: ISIS की ब्रांच खोलने के आरोप में 15 दोषी करार, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा….

 

आतंकी संगठन आईएसआईएस की भारत में शाखा खोलने के आरोप में दिल्ली की पटियाला कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अदालत ने आईएसआईएस के कथित 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। इन लोगों को 10 साल 7 साल 5 साल के कारावाद की सजा के साथ जुर्मीने से भी दंडित किया है। एनआई के अनुसार, यह पहला मामला था जो आईएसआईएस की उस आतंकवादी थ्योरी को लेकर काम कर रहा था जैसा 2014 में आईएसआईएस के आका चाहते थे।

एएनआई के एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया कि यह मामला 2015 को सामने आने पर विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि कुछ लोग आंतकवादी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में उसका एक सहयोगी संगठन की नींव रखने जा रहे हैं। इस संगठन के जरिए भारत के युवाओं को बरगलाया जाएगा।  इस संगठन का नाम जुनेद उल खलीफा रखा गया था। इस संगठन के सक्रीय कार्यकर्ता यहां के लोगों को गुमराह कर सोशल मीडिया के जरिए आंतकी बनाने और भर्ती करने के मामले में संलिप्त पाए गए थे।

सूचना के के बाद एनआईए ने कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस संगठन को फैलने और आतंकी घटना पर रोक लगाने के लिए लिए एनआईए की बड़ी कार्रवाई की गई।  इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद अनेक ऐसे लोगों का भी नाम सामने आया जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मिडिल इस्ट देशों में जा चुके थे। इस मामले के खुलासे के बाद इनमें से कई लोगों को पकड़ा गया और उन्हें वापस भारत लाया गया।

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