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CBDT News Guideline: अस्पतालों के पास ह कोरोना मरीज और भुगतानकर्ता के आधार कार्ड की कॉपी :CBDT

 

कोरोना महामारी ने हर जगह दहशत पैदा कर राखी है, कई लोग इस दौरान अपनी जान गँवा चुके हैं। और अब भी देश में पीक कब आएगी इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं है।

इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतानकर्ता के पैन या आधार कार्ड और उन दोनों के बीच संबंध की एक कॉपी रखनी होगी। सीबीडीटी ने कहा है , आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 एसटी के तहत,1 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 तक नकद भुगतान के के संबंध में “केंद्र सरकार यह स्पष्ट करती है कि अस्पताल, औषधालय, नर्सिंग होम, कोविड देखभाल केंद्र या कोविड रोगी उपचार अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए रोगी के पैन या आधार और उसकी ओर से भुगतान करने वाले व्यक्ति के बीच संबंधों के बारे में उसे पता होना चाहिए।

वहीं, नंगिया एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में, कई अस्पताल और नर्सिंग होम कोरोना के इलाज के लिए नकद में भुगतान की मांग करते हैं, लेकिन आयकर अधिनियम के तहत, नकद में दो लाख रुपये से अधिक के भुगतान की अनुमति नहीं है।

बहरहाल देश कोरोना के मामलो की बात करे तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और देश में बीते कुछ दिन से चार लाख से अधिक मामले सामने आ रहे है। इसके अलावा बीते 24 घंटो में देश ने पहली बार 4000 से अधिक मौत देखि है।