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Batla House Encounter: आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को कोर्ट सुनाएगा फैसला

 

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी ठहराया है। दोषी की सजा को लेकर 15 मार्च को फैसला आएगा। दिल्ली पुलिस ने आरिज खान को 2018 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी पाया है।

साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार चल रहा था। इसके बाद साल 2018 में नापेल से उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी करार दिया है।  आरीज ने पुलिसकर्मी बलवंत सिंह राजवीर को जान से मारने की कोशिश तक की थी। अदालत ने आरिज को दोषी करार देते हुए जाच अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र कर अदालत को बताए। माना जा रहा है कि इसके बाद ही अदालत यह तय कर सकेगी कि उसके परिवार से कितनी राशि वसूल की जा सके।

आरिज खान ऊर्फ जुनैद बम बनाने में माहिर होने के साथ ही बम प्लांट कर उसे उड़ाने में भी एक्सपर्ट है। वह इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का दहशतगर्द है। साल 2018 में वो गिरफ्तारी से पहले मोस्ट वांटेड अपराधी था। जुनैद 2007 के यूपी ब्लास्ट, 2008 के जयपुर सीरीयल बम ब्लास्ट, 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट का भी आरोपी है जो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद के फरार था।