टीवी अभिनेता रोहित चंदेल गिरफ्तार: नाबालिग से छेड़छाड़, एक्सक्लूसिव फुटेज में देंखे पीछा करने और मारपीट के आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़, पीछा करने और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) Act समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल अभिनेता न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नाबालिग की शिकायत के आधार पर 10 जुलाई को रोहित चंदेल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसी दिन पुलिस ने उन्हें मुंबई के दहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया।
बार-बार फोन कर परेशान करने का आरोप
शिकायत के अनुसार, अभिनेता कथित तौर पर नाबालिग लड़की को अपने मोबाइल नंबर से लगातार कॉल कर रहे थे। जब लड़की ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, तो उन्होंने कथित रूप से दूसरे नंबरों से भी बार-बार संपर्क करने की कोशिश की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इससे वह लगातार मानसिक रूप से परेशान हो रही थी।
पीछा करने और मारपीट का भी आरोप
एफआईआर के मुताबिक, 5 जुलाई को रोहित चंदेल ने कथित तौर पर लड़की को उसके घर के पास रोकने की कोशिश की और बाद में उसका पीछा किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब नाबालिग ने विरोध किया, तो अभिनेता ने उसके साथ बहस की, गाली-गलौज की और मारपीट की।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
मुंबई के पंत नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पॉक्सो एक्ट के अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78 (पीछा करना) और धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप) सहित अन्य संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जांच जारी, आरोपों पर फैसला अदालत करेगी
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अदालत में कानूनी प्रक्रिया जारी है। रोहित चंदेल या उनके वकील की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।गौरतलब है कि किसी भी आपराधिक मामले में आरोप लगना और एफआईआर दर्ज होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होता। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायालय की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।