×

सलमान खान की छवि खराब करने का आरोप, वीडियो में जाने दिल्ली हाईकोर्ट ने 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' टीजर हटाने के दिए आदेश

 

अभिनेता सलमान खान से जुड़े विवादित फिल्म टीजर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि फिल्म के निर्माता 24 घंटे के भीतर टीजर के लिंक नहीं हटाते हैं तो एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसी इंटरनेट कंपनियों को इसे हटाने के आदेश जारी किए जाएंगे। यह मामला सलमान खान की ओर से दायर उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनालिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा की मांग की थी।

<a style="border: 0px; overflow: hidden" href=https://youtube.com/embed/Wz4Dh4XafmU?autoplay=1&mute=1><img src=https://img.youtube.com/vi/Wz4Dh4XafmU/hqdefault.jpg alt=""><span><div class="youtube_play"></div></span></a>" style="border: 0px; overflow: hidden;" width="640">

सलमान ने लगाया छवि खराब करने का आरोप

सलमान खान का आरोप है कि फिल्म में उन्हें अंडरवर्ल्ड से जोड़कर दिखाया गया है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अभिनेता ने अदालत से अपील की थी कि ऐसे कंटेंट पर रोक लगाई जाए, जो उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।सलमान की याचिका में कहा गया कि किसी व्यक्ति की वर्षों में बनाई गई छवि को इस तरह के आरोपों या प्रस्तुति से नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

कोर्ट ने निर्माता के रवैये पर जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के रवैये पर नाराजगी जाहिर की।अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी लगातार अपनी सीमाएं पार कर रहा है और ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह कानून से ऊपर हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सामान्य नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

'साख बनाने में वर्षों लगते हैं'

सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि के महत्व पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी साख बनाने में बहुत मेहनत और लंबा समय लगता है, लेकिन एक बार छवि खराब हो जाए तो उसे वापस हासिल करना आसान नहीं होता।अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना जरूरी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है।

24 घंटे में हटाना होगा टीजर

हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर मौजूद टीजर के सभी लिंक हटाएं। ऐसा नहीं होने पर अदालत डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों को सीधे कार्रवाई के निर्देश दे सकती है।अब इस मामले में आगे की सुनवाई और कोर्ट के अगले निर्देशों पर नजर रहेगी। वहीं, फिल्म निर्माताओं की ओर से इस आदेश पर क्या कदम उठाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।