इमरान खान की नागरिकता पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, भारत छोड़ने के नोटिस पर क्या होगा फैसला?
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान एक बार फिर कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में उनके उस मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी है। इस मामले में अभिनेता को फिलहाल अंतरिम राहत मिली हुई है। अब सबकी नजर अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
दरअसल, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 14 अक्टूबर 2026 को इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके बाद अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस आदेश को चुनौती दी। 27 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी और FRRO के नोटिस को अगली तारीख तक प्रभावी न रखने का निर्देश दिया।
आखिर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला?
यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। इसी दौरान अभिनेता इमरान खान भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था।इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत और पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के बाद FRRO ने इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। अधिकारियों की कार्रवाई को अभिनेता ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें बिना पर्याप्त जानकारी दिए और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना ऐसा आदेश जारी किया गया।
इमरान खान ने अदालत में क्या दलील दी?
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड है। अभिनेता की याचिका के मुताबिक, वह करीब दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। उनका परिवार, कामकाज और जीवन लंबे समय से भारत से जुड़ा हुआ है।अभिनेता की ओर से दलील दी गई कि केवल एक FIR या आरोप के आधार पर उन्हें देश छोड़ने का निर्देश देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नोटिस में कथित उल्लंघन का स्पष्ट विवरण और उसके समर्थन में जरूरी सामग्री क्यों नहीं दी गई।
क्या OCI कार्ड का मतलब भारतीय नागरिकता है?
इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। OCI कार्ड रखने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। OCI का दर्जा विदेशी नागरिकों को भारत में लंबे समय तक रहने और आने-जाने की कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन इससे उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार नहीं मिलते।इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और OCI कार्डधारक हैं। इसलिए उनके मामले में सवाल भारतीय नागरिकता का नहीं, बल्कि OCI दर्जे और भारत में रहने की अनुमति से जुड़ा है।
अब अदालत के फैसले पर टिकी नजरें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले FRRO के भारत छोड़ने वाले नोटिस को 2 नवंबर तक रोक दिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत ने नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया है। फिलहाल अभिनेता को मिली राहत अंतरिम है और मामले के अंतिम कानूनी पहलुओं पर फैसला होना बाकी है।अब सुनवाई में केंद्र सरकार और इमरान खान की ओर से रखी जाने वाली दलीलें अहम होंगी। अदालत यह देखेगी कि नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उसके पीछे बताए गए आधार कानून के अनुरूप हैं या नहीं।