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करिश्मा कपूर केस में बड़ा मोड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को दी राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज

 

करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा के बच्चों द्वारा दायर याचिका के जवाब में एक अंतरिम रोक (interim injunction) लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा और उनके शक को दूर करना होगा। नतीजतन, प्रिया कपूर अब विवादित संपत्तियों में से किसी को भी बेचने या ट्रांसफर करने से रोक दी गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा दायर अंतरिम रोक की याचिका को मंज़ूरी दे दी है। उनकी सौतेली माँ, प्रिया कपूर को संजय कपूर द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को बेचने या किसी और को देने से रोक दिया गया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि संपत्तियों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए; बल्कि, उन्हें सुरक्षित रखने और उनकी रक्षा करने की ज़रूरत है।

संजय कपूर के खाते फ्रीज़

दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों को फ्रीज़ करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल के दौरान वसीयत नकली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ घोर अन्याय होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि करिश्मा कपूर और संजय कपूर की माँ, दोनों ने वसीयत की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए हैं। इन परिस्थितियों में, अब प्रिया कपूर पर यह ज़िम्मेदारी है कि वह इन शकों को दूर करें। कोर्ट ने साफ किया कि वसीयत असली है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल की कार्यवाही के दौरान ही किया जाएगा। तब तक, यह ज़रूरी है कि पूरी संपत्ति को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए।

कोर्ट ने अतिरिक्त संपत्तियों पर भी पाबंदियां लगाईं

अपने फैसले में, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी भारतीय कंपनी में शेयरों या इक्विटी होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

किसी भी संपत्ति को बेचना, गिरवी रखना या ट्रांसफर करना पूरी तरह से मना है।
प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है।
निजी सामान, कलाकृतियों और इसी तरह की चीज़ों को बेचना भी मना है।
दो भारतीय बैंकों में मौजूद तीन बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई है (सिर्फ़ बच्चों के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे निकालने की छूट दी गई है)।
विदेशी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स से जुड़े लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है।