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सुकेश और जैकलीन के लिए बढ़ी टेंशन, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने

 

कथित धोखेबाजों सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह मामला ₹200 करोड़ की रंगदारी के एक घोटाले से जुड़ा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन तीनों व्यक्तियों - सुकेश सहित - और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, ₹200 करोड़ की रंगदारी से जुड़े MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत दर्ज एक मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अदालत ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए इस मामले को 3 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया था।

**ED ने जैकलीन की याचिका का विरोध किया**

इस बीच, इस पूरे विवाद में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने पटियाला हाउस कोर्ट में गवाह (सरकारी गवाह) बनने के लिए एक आवेदन दायर किया। ED ने अदालत में इस कदम का विरोध किया। ED ने तर्क दिया कि जैकलीन सुकेश के आपराधिक इतिहास से पूरी तरह अवगत थीं और कथित अपराध में उनकी सहयोगी थीं। इसके बाद, जैकलीन फर्नांडीज ने विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष अपनी याचिका वापस ले ली। जनवरी में, सुकेश ने अदालत में एक आवेदन दायर कर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को ₹217 करोड़ लौटाने की पेशकश की थी। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि धन लौटाने की इस पेशकश को उनकी ओर से अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए।

**₹200 करोड़ का धोखाधड़ी मामला**

यह एक अत्यंत हाई-प्रोफाइल मामला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद, सुकेश ने कथित तौर पर एक सरकारी अधिकारी बनकर पूर्व रेलिगेयर प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से लगभग ₹200 करोड़ की धोखाधड़ी और रंगदारी वसूली। सुकेश वर्तमान में दिल्ली की एक जेल में बंद है; जेल में रहते हुए उसके पास से महंगी विलासिता की वस्तुएं भी बरामद हुई थीं। अदालत ने इस मामले का संज्ञान लिया।