राजपाल यादव को मिली राहत! दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन रिहाई के लिए जमा करने होंगे इतने करोड़
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव आठ दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया है। बेल मिलने से पहले, राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए ₹1.5 करोड़ दिए। केस की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
मुरली प्रोजेक्ट्स को दिए गए इतने करोड़
राजपाल यादव के वकील ने 12 फरवरी को मीडिया को बताया, "ओरिजिनल केस ₹5 करोड़ का था, लेकिन अब यह बढ़कर ₹11 करोड़ हो गया है। अब तक, हमने इस केस में ₹2.5 करोड़ दे दिए हैं। शुरू में, लगभग ₹1 करोड़ रजिस्ट्री में जमा किए गए थे।" आज (16 फरवरी) राजपाल यादव ने ₹1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया।
कोर्ट में क्या हुआ, पॉइंट्स में समझें
दोपहर करीब 2 बजे: सुनवाई शुरू हुई। बार एंड बेंच के मुताबिक, राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर बिना किसी शर्त के फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के ज़रिए ₹1.5 करोड़ (लगभग $1.5 मिलियन) जमा करने को तैयार हैं।
कोर्ट ने क्या कहा?: जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने साफ़ किया, "आप पहले से ही जानते हैं कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए पैसे देने हैं।" कोर्ट ने आगे कहा कि ₹25 लाख (लगभग $1.5 मिलियन) का एक डिमांड ड्राफ्ट (DD) पहले से ही रेस्पोंडेंट के नाम पर है, और ₹75 लाख (लगभग $7.5 मिलियन) का एक और DD पहले ही जमा किया जा चुका है।
कोर्ट ने राजपाल यादव को समय दिया: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, "अगर आप आज दोपहर 3 बजे तक यह ₹1.5 करोड़ (लगभग $1.5 मिलियन) का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे। अगर नहीं, तो हम कल (17 फरवरी) सुबह मामले की सुनवाई करेंगे।" दोपहर 3 बजे फिर से सुनवाई शुरू हुई: जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने राजपाल यादव को ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद ज़मानत दे दी। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।