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'युवराज से लेकरसोनू सूद तक...' 1x Betting Case में ED ने जब्त की मशहूर हस्तियों की संपत्ति, क्या एजेंसी को इसे बेचने का है अधिकार ?

 

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। ED ने जाने-माने क्रिकेटरों और फिल्मी हस्तियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की है। इस कार्रवाई में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा जैसे नाम सामने आए हैं। इस बीच, एक सवाल उठता है: क्या ED सच में इन अटैच की गई संपत्तियों को बेच सकती है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

किनकी संपत्ति अटैच की गई और कितनी?

ताज़ा कार्रवाई में, ED ने ₹7.93 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, युवराज सिंह से जुड़ी ₹2.5 करोड़, रॉबिन उथप्पा की ₹8.6 लाख, सोनू सूद की ₹1 करोड़ और उर्वशी रौतेला (उनकी मां के नाम पर) से जुड़ी ₹2.02 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। इसके अलावा, मिमी चक्रवर्ती की ₹59 लाख, अंकुश हाजरा की ₹47.20 लाख और नेहा शर्मा की ₹1.26 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की गई है। यह इस मामले में पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले, ED ने शिखर धवन से जुड़ी ₹4.55 करोड़ और सुरेश रैना से जुड़ी ₹6.64 करोड़ की संपत्ति भी अटैच की थी। ताज़ा कार्रवाई के साथ, इस मामले में अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब ₹19 करोड़ से ज़्यादा हो गया है।

अटैचमेंट का क्या मतलब है?

सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि अटैचमेंट का मतलब ज़ब्ती नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 5 के तहत, अगर ED ​​को संदेह है कि कोई संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, तो वह संपत्ति को 180 दिनों तक के लिए अस्थायी रूप से अटैच कर सकती है। इस अवधि के दौरान, मालिक तकनीकी रूप से संपत्ति का मालिक बना रहता है और उसका इस्तेमाल जारी रख सकता है। हालांकि, वे इसे बेच, ट्रांसफर या गिरवी नहीं रख सकते।

इसके अलावा, अस्थायी अटैचमेंट तब तक फाइनल नहीं होता जब तक उसे मंज़ूरी नहीं मिल जाती। 180 दिनों की अवधि के भीतर, ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामले को निर्णायक प्राधिकरण के सामने पेश करना होता है। अगर प्राधिकरण सबूतों की जांच के बाद अटैचमेंट की पुष्टि करता है, तो ED संपत्ति पर फिज़िकल कब्ज़ा कर सकती है। अगर अटैचमेंट कन्फर्म नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी को रिलीज़ करना होगा।

क्या ED इन प्रॉपर्टीज़ को बेच या नीलाम कर सकती है?

ED जांच या ट्रायल के दौरान अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को बेच या नीलाम नहीं कर सकती। बिक्री या नीलामी सिर्फ़ PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) कोर्ट में ट्रायल खत्म होने के बाद ही हो सकती है। ऐसा तभी होता है जब कोर्ट यह फैसला दे कि प्रॉपर्टी सच में अपराध से मिली कमाई है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को सरकार औपचारिक रूप से ज़ब्त कर लेती है। नीलामी से मिली रकम फिर सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है।