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रेणुका स्वामी मर्डर केस: एक्टर दर्शन को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत को दी मंजूरी 

 

फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीप पर अपहरण, यातना और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में अभिनेता को कर्नाटक उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को 'न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग' करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में इस तरह का ज़मानत आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत देना प्रथम दृष्टया न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग प्रतीत होता है।

क्या है मामला?

दरअसल, जून 2024 में रेणुकास्वामी नाम के एक 33 वर्षीय व्यक्ति के अपहरण, यातना और हत्या का मामला सामने आया था। दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता दर्शन इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी थी, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है।

पिछले हफ़्ते भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस ज़मानत पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उच्च न्यायालय ने न्यायिक शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले की भाषा पर कड़ी टिप्पणी की।

कोर्ट की भाषा चिंताजनक है।

उन्होंने पूछा कि क्या हाईकोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है? उन्होंने कहा कि हम दोषी या निर्दोष का फैसला नहीं सुनाएँगे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की भाषा और तर्क चिंताजनक हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या हत्या जैसे गंभीर मामलों में इस तरह के ज़मानत आदेश दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, "हाईकोर्ट का यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, बेहद चौंकाने वाला है, खासकर हत्या के मामले में।"

जस्टिस ने उठाए सवाल

जस्टिस पारदीवाला ने सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट हर मामले में ऐसे ही आदेश देता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे आरोपी को पहले ही बरी कर दिया गया हो।