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'किसी भी समुदाय या वर्ग का अपमान सहन नहीं...' Ghooskhor Pandat के मेकर्स पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, ताल सकती है रिलीज़ 

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स और फिल्ममेकर नीरज पांडे से "घुसखोर पंडित" टाइटल पर सफाई मांगी और उनसे कोर्ट को बताने को कहा कि वे फिल्म के लिए नया नाम सुझा रहे हैं। कोर्ट ने साफ-साफ कहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नाम अक्सर पब्लिसिटी और विवाद से बचने के लिए चुने जाते हैं। यह कमेंट सुनवाई के दौरान आया, जब बेंच ने कुछ घंटों के अंदर साफ जवाब देने पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने "घुसखोर पंडित" के प्रोड्यूसर को फटकार लगाई
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने "घुसखोर पंडित" के प्रोड्यूसर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, "किसी भी क्लास की बेइज्जती करना गलत है। समाज में पहले से ही इतना बंटवारा है। इसे और आगे न बढ़ाएं।" कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "आपने नाम बदलने की बात की है। हमें बताएं कि आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साथ ही, हमें यह भी बताएं कि क्या आपकी फिल्म में किसी क्लास के लिए कुछ आपत्तिजनक है।"

नेटफ्लिक्स ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि वह टाइटल बदलेगा

मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में नेटफ्लिक्स की फ़िल्म "घुसखोर पंडित" की रिलीज़ और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली एक पिटीशन पर सुनवाई हुई। पिटीशन में कहा गया था कि फ़िल्म का टाइटल और प्रपोज़्ड कंटेंट बदनाम करने वाला और कम्युनिटी के लिए आपत्तिजनक है। सुनवाई के दौरान, नेटफ्लिक्स ने कोर्ट को बताया कि मेकर्स फ़िल्म का नाम बदलने को तैयार हैं। प्लेटफ़ॉर्म ने बेंच को भरोसा दिलाया कि टाइटल बदल दिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि फ़िल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल मटीरियल सोशल मीडिया से पहले ही हटा दिया गया है। इसके बाद, कोर्ट ने मामला सुलझा लिया।

कोर्ट ने कहा कि पिटीशन पर कोई और ऑर्डर देने का कोई कारण नहीं है। नेटफ्लिक्स और मेकर्स फ़िल्म का नाम बदलने पर राज़ी हो गए। इस आधार पर, कोर्ट ने मामले को सुलझा हुआ माना और "घुसखोर पंडित" की रिलीज़ रोकने की पिटीशन खारिज कर दी। पिटीशनर ने कोर्ट को बताया था कि "घुसखोर पंडित" टाइटल हिंदू पुजारियों और एक खास कम्युनिटी की इमेज खराब करता है और सोशल और कम्युनिटी के लिए भड़काऊ हो सकता है। पिटीशन में फ़िल्म की रिलीज़ और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी।