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School को फिर से खोलने के मुद्दे पर Supreme Court ने मामले को अपने हाथ में ले लिया । 

 

एजुकेशन न्यूज डेस्क !!! देश भर में कोरोना महामारी के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने पर राज्य सरकार किसी समय फैसला लेगी।  दिल्ली के छात्रों से कहा गया कि वे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आदेश दें। 

हालांकि, अदालत ने सोमवार की सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी। अदालत ने छात्रों को जनहित के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की भी सलाह दी।  साथ ही देश के हर राज्य में कोरोना की स्थिति अलग है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्कूल को फिर से खोलने का फैसला सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उनके फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस संबंध में राज्यों को आदेश देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। यह स्कूली बच्चों के जीवन का सवाल है। इसमें वापस हमारे पास कोई डेटा नहीं है, न ही उसके पास उसकी सलाह मानने के लिए कोई विशेषज्ञ है। कोर्ट ने भी ऐसा बयान दिया है।

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