DU Fee Support: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलेगी 100% तक फीस में राहत, 13 अक्टूबर तक करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए छात्रों के लिए Financial Support Scheme शुरू की है। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों को पढ़ाई की फीस में आर्थिक सहायता देना है। पात्र छात्रों को उनकी पारिवारिक सालाना आय के आधार पर 50 से 100 प्रतिशत तक फीस में छूट मिल सकती है।
डीयू की इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। योजना का संचालन Office of the Dean Students' Welfare की ओर से किया जा रहा है।
आय के आधार पर मिलेगी फीस में राहत
Financial Support Scheme के तहत छात्रों को उनकी पारिवारिक आय के आधार पर दो कैटेगरी में रखा गया है।
पहली कैटेगरी:
जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपये तक है, उन्हें फीस में 100 प्रतिशत तक की सहायता मिल सकती है। हालांकि यह सहायता वास्तविक फीस या 15 हजार रुपये, दोनों में से जो राशि कम होगी, उतनी तक सीमित रहेगी।
दूसरी कैटेगरी:
4,00,001 रुपये से 8 लाख रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों को फीस में 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी। इस कैटेगरी में अधिकतम सहायता वास्तविक फीस या 10 हजार रुपये, जो भी कम हो, तक होगी।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
यह योजना दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभागों, संस्थानों और केंद्रों में पढ़ने वाले फुल टाइम UG और PG छात्रों के लिए है। आवेदन करने वाले छात्र का संबंधित संस्थान में बोनाफाइड स्टूडेंट होना जरूरी है। साथ ही उसे निर्धारित पारिवारिक आय सीमा को पूरा करना होगा।
हालांकि सभी छात्र इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। घटक कॉलेजों, BTech प्रोग्राम, 5 वर्षीय Integrated Law Programme, School of Open Learning और NCWEB के छात्रों को योजना से बाहर रखा गया है।
इसके अलावा पिछली परीक्षा में Essential Repeat वाले छात्र भी Financial Support Scheme के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
योजना के लिए आवेदन करते समय छात्रों को जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें EWS/OBC प्रमाण पत्र या वित्तीय वर्ष 2025-26 का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र शामिल है।
इसके अलावा माता-पिता और पात्र भाई-बहनों के Income Tax Return तथा PAN Card की कॉपी भी देनी होगी। छात्रों को निर्धारित Undertaking Form, संबंधित डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित Bonafide Certificate, पिछली परीक्षा की मार्कशीट और नई फीस रसीद भी जमा करनी होगी।
आवेदक को अपने नाम का बैंक पासबुक या Cancelled Cheque भी देना होगा। डीयू के निर्देशों के अनुसार नोटरी से जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक अकाउंट भी छात्र के अपने नाम पर होना चाहिए।
13 अक्टूबर तक ऐसे करें आवेदन
Financial Support Scheme के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए छात्रों को सबसे पहले डीयू के Dean Students' Welfare की वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद Financial Support Scheme 2026-27 से संबंधित लिंक खोलें। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म जमा करने से पहले दर्ज की गई जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। इसके बाद आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर सबमिट कर दें।
आवेदन की आखिरी तारीख: 13 अक्टूबर 2026