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13 अगस्त को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

 
उदयपुर न्यूज़ डेस्क !!! उदयपुर की पहाड़ियों में चल रहे निर्माण कार्य स्थगित रहेंगे। झील संरक्षण समिति की जनहित याचिका पर बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश चन्द्रशेखर व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि 9 मई को जारी आदेश में निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर लगाया गया प्रतिबंध लागू रहेगा. कोर्ट ने कहा कि निर्माण पर रोक जारी रहेगी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शरद कोठारी ने भी कुछ सुझाव पेश किये. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई पर हलफनामा मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट ने पिछले साल 24 अगस्त को सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था. इसमें पहाड़ी इलाकों में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई। तब याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रशासन इस आदेश का सख्ती से पालन नहीं कर रहा है. होटलों के लिए एक के बाद एक पहाड़ काटे जा रहे हैं. प्रमुख पहाड़ियों को नुकसान हो रहा है.

सदन में गूंजा शहर से सटे 43 में 21 पहाड़ियां काट दी गई हैं

पिछले शुक्रवार को शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीना ने शहर के पास काटी जा रही पहाड़ियों का मुद्दा विधानसभा में उठाया था. जैन ने कहा कि कुल 43 में से 21 पहाड़ियां काट दी गई हैं. यह कार्य अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। इसी तरह के आरोप मीना ने भी लगाए.