Rohtas दो सीओ व थानाध्यक्ष पर ढाई हजारअर्थदंड
बिहार न्यूज़ डेस्क लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में डीएम नवीन कुमार ने दो अंचलाधिकारियों व एक थानाध्यक्ष पर ढाई हजार का जुर्माना लगाया है.
जुर्माने की राशि संबंधित पदाधिकारियों के वेतन से कटौती करने के लिए जिला कोषागार पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है. राशि कटौती के बाद कोषागार पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी. डीएम की द्वितीय अपील में सासाराम अंचलाधिकारी व करगहर अंचलाधिकारी पर एक-एक हजार व चेनारी थानाध्यक्ष पर पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. द्वितीय अपील वाद अंतर्गत गौरक्षणी निवासी परिवादी उमाशंकर द्वारा भूमि विवाद से संबंधित दायर किया गया था. मामले में अंचलाधिकारी द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.
जबकि उक्त परिवाद पर प्रथम सुनवाई 21 जून 24 को निर्धारित थी. उनके द्वारा लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामले में गंभीरता से नहीं लिया गया. बेवजह समय का दुरूपयोग किया गया. वहीं करगहर प्रखंड के खुड़हुरिया निवासी परिवादी धनंजय पांडेय द्वारा जमीन विवाद से संबंधित परिवाद दायर किया था.
इसमें करगहर अंचलाधिकारी द्वारा समय पर प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना लगाया गया.
चेनारी प्रखंड के परिवादी अरूण कुमार सिंह ने परिवाद दायर किया था. लेकिन चेनारी थानाध्यक्ष द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया. इस कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 15 की धारा-8(1) के तहत अर्थदंड लगाया गया है.
रोहतास न्यूज़ डेस्क