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Ranchi भाजयुमो की ‘युवा आक्रोश रैली’ से पहले रांची के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू, प्रतिबंधों की पूरी सूची देखें

 

रांची न्यूज डेस्क।। भाजयुमो की शुक्रवार को शहर में होने वाली ‘युवा आक्रोश रैली’ से पहले रांची के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई। स्थानीय प्रशासन ने सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मोराबादी मैदान के पास किसी भी तरह के प्रदर्शन और जनसभा पर रोक लगा दी।
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प्रतिबंध लगाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने इस कदम को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा किए गए “अन्याय” के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) कार्यकर्ताओं की “आवाज दबाने” का प्रयास करार दिया और दावा किया कि विधानसभा चुनावों में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाए जाने में मुश्किल से दो महीने बचे हैं।

रांची में धारा 144 लागू
रांची जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी, जिसने सीआरपीसी की धारा 144 की जगह ले ली, मोराबादी मैदान के परिसर को छोड़कर 500 मीटर के दायरे में।

झारखंड न्यूज डेस्क।।