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Ranchi में अर्जुन मुंडा, संजय सेठ समेत 21 आरोपितों पर पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश बरकरार

 

रांची न्यूज डेस्क।। 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली के दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, बीडी राम समेत 21 आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी बरकरार रखा गया है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति ली गयी थी, लेकिन कई गतिविधियां की गयीं, जिससे सरकारी काम में बाधा उत्पन्न हुई.

इसी वजह से सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कोर्ट ने सरकार को इस पर विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद बीडी राम और विद्युत वरण महतो, रांची विधायक सीपी सिंह, बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, नवीन जयसवाल शामिल हैं.

इसके अलावा पूर्व सांसद दीपक प्रकाश, संजीव विजयवर्गीय, कुणाल यादव, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा नेता रामचंद्र चंद्रवंशी, नारायण दास, यदुनाथ पांडे, केदार हाजरा, रमेश कुमार सिंह, पुष्पा देवी भी शामिल हैं.

झारखंड न्यूज डेस्क।।