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Patna  प्रतिबंधित पॉलिथीन का मंडियों में हो रहा उपयोग

 

बिहार न्यूज़ डेस्क  सब्जी मंडियों और राशन दुकानों में पॉलिथीन कैरी बैग का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है. राज्यभर में एकल उपयोग प्लास्टिक समेत पॉलिथीन कैरी बैग के उपयोग, बिक्री व उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.

बावजूद इसके इस्तेमाल,उत्पादन और बिक्री जारी है. पर्यावरण को दूषित करने वाला प्लास्टिक पर लगाम नहीं लगाया जा सका है. स्थानीय नगर निकाय भी इसे रोक पाने में लाचार है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री प्रतिबंधित है. पिछले दो वर्षों में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में विफल रहा है. हालांकि बड़े-बड़े मॉल, बाजारों में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग बंद हो चुका है. लेकिन सब्जी मंडियों और मोहल्ले के राशन दुकानों में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से चल रहा है. पदाधिकारियों का कहना है कि समय-समय पर अभियान चलाया जाता है और जुर्माना भी लगाया जाता है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की जिम्मेवारी स्थानीय निकायों की है.

इनपर है पूर्ण प्रतिबंध

बैलून का प्लास्टिक डंडी, ईयर-बड की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैंडी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईस्क्रीम की डंडी, थर्मोकोल का सजावट में उपयोग, प्लास्टिक, थर्मोकोल के प्लेट, कप गिलास, कटलरी के सामान जैसे कांटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर आदि. इसके अलावा पॉलिथीन कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध है. वहीं कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं है.

 

 

पटना  न्यूज़ डेस्क