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Patna  डीएसपी रंजीत रजक की जमानत हो सकती है रद्द
 

 


बिहार न्यूज़ डेस्क बीपीएससी पेपर लीक मामले में अभियुक्त रंजीत कुमार रजक की जमानत रद्द हो सकती है. आर्थिक अपराध इकाई, उन्हें मिली जमानत को रद्द कराने कोर्ट पहुंच गई है. पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत रद्द करने को लेकर ईओयू की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.

13 सितम्बर को मिली थी जमानत
डीएसपी रंजीत रजक ने न्यायिक हिरासत में 60 दिनों की अवधि पूरी होने और चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया था. सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई. पिछले दिनों ही ईओयू ने स्पष्ट कर दिया था कि वह जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देगी. लिहाजा, उनकी जमानत रद्द कराने के लिए ईओयू अदालत पहुंच गई है. रंजीत रजक को मिली जमानत रद्द करने के लिए रीविजन पीटिशन दायर भी कर दी गई है.
बीपीएससी पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने बिहार विशेष सशस्त्रत्त् पुलिस-14 के तत्कालीन डीएसपी रंजीत रजक को 11 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था. जांच के दौरान पेपर लीक में उनकी संलिप्तता के ठोस साक्ष्य मिलने के बाद 12 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया. गया के राम शरण सिंह कॉलेज के प्राचार्य-सह-केन्द्राधीक्षक शक्ति कुमार की गिरफ्तारी के बाद रंजीत रजक की पेपर लीक में भूमिका सामने आई थी. पेपर लीक कांड के मुख्य अभियुक्त शक्ति कुमार के साथ उनके लगातार संपर्क में होने और मुलाकात के साक्ष्य भी पाए गए.

पटना  न्यूज़ डेस्क