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Patna  एडीजे पर दर्ज केस जल्द वापस होगा
 

 


बिहार न्यूज़ डेस्क झंझारपुर सिविल कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के साथ पुलिस द्वारा कदाचार और एडीजे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में पटना हाईकोर्ट डीजीपी कोर्ट में पेश हुआ है. उन्होंने अदालत को बताया कि दर्ज प्राथमिकी की जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है.

डीजीपी की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट से कहा कि एफआईआर को जल्द वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी. मधुबनी के जिला जज द्वारा हाईकोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट पर  जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी कैसे दर्ज की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेना आवश्यक है. कोर्ट ने कहा कि नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने में देरी नहीं हो रही है, लेकिन न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने में कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है.

पिछले साल 18 नवंबर को घोघरडीहा थाने के एसएचओ गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु शर्मा मधुबनी जिले के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के कक्ष में घुसे, दुर्व्यवहार किया और उन पर सर्विस रिवॉल्वर तान दी. जिला जज ने घटना की जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कार्रवाई शुरू की। मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी. सुनवाई के दौरान डीजीपी को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया.

पटना  न्यूज़ डेस्क