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Noida  अनावश्यक रूप से जमानत न मांगें, आदेश का हो पालन

 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  जिले के अधिवक्ता अंकित टंडन ने डीएम और एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है.दिए गए प्रार्थनापत्र में उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और सतेंद्र अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किए थे, जिसका अनुपालन अनिवार्य है।

आरोप लगाया कि जिला स्तर पर शासकीय अधिवक्ताओं की ओर से आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि यह स्पष्ट आदेश है कि यदि कोई सामान्य नागरिक जिस पर संज्ञेय व गैरजमानती धाराओं में मुकदमा है, चाहे वह विशेष अधिनियम से जुड़े आरोप ही क्यों न हो.उसमें वह नागरिक जिम्मेदारी के साथ पुलिस को विवेचना में सहयोग करता है है और पुलिस द्वारा उसे बिना हिरासत न्यायल में पेश किया जाता है तो उसकी जमानत न्यायालय द्वारा नहीं मांगी जा सकती है.आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद बीएनएएस की धारा 190 के संदर्भ में इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है.अधिवक्ता अंकित टंडन ने प्रार्थनापत्र के माध्यम से डीएम और एसएसपी से मांग की है कि समस्त पुलिस विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, डीजीसी क्रिमिनल और संयुक्त निदेशक अभियोजन को कोर्ट के निर्देश का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया जाए, इससे पुलिस प्रशासन और विधानपालिका को लाभ पहुंचेगा.लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ेगा और जमानत दिलाने के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी।

हरिनाम जप प्रशस्त करता मुक्ति का मार्ग

रामलीला मैदान के पास स्थित धर्मशाला में हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया.इसमें कथा व्यास आचार्य हरिनंदन शास्त्रत्त्ी ने हरि नाम की महिमा बताते हुए कहा यही नारायण,यही विष्णु और यही हरि, यही राम और कृष्ण हैं और कण कण में व्याप्त है.इसीलिए हरि नाम जप को सभी कथाओं से ऊपर रखा गया है.व्यवस्था में सुशीला देवी, मनोरमा शर्मा, गीता शर्मा, रजनी वर्मा, बरखा, आदित्य, प्रदीप, जगन्नाथ सिंह आदि शामिल रहे।

 

 

नोएडा न्यूज़ डेस्क