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Motihari महिला अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास
 

 


बिहार न्यूज़ डेस्क पॉक्सो अधिनियम के सातवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने एक महिला आरोपी को किशोरी का अपहरण करने और बलात्कार करने की साजिश रचने का दोषी पाया और एक महिला आरोपी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

जुर्माना अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ऋषि केसरिया थाने के केसरिया पुरानी बाजार निवासी मो. जमील की पत्नी मुन्नी खातून थीं। मामले में पीड़िता की मां ने केसरिया थाना में मामला संख्या-256/2013 दर्ज कराया था. जिसमें कहा गया था कि 22 अक्टूबर 2013 को उनकी बेटी केसरिया मिडिल स्कूल में पढ़ने गई थी. जहां से वह टिफिन खाकर गायब हो गई। पुलिस की जांच में यह मामला परत दर परत खुलता चला गया। जिसमें बताया गया कि साजिश और उकसाने के जरिए अन्य आरोपियों के मेल में स्कूल जाने के लिए पीड़िता को पकड़कर आंखों पर पट्टी बांधकर बंगाल ले जाया गया.
मोतिहारी  न्यूज़ डेस्क