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Meerut  सख्ती : होर्डिंग-बैनर पर चला डंडा
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  चुनाव आयोग की घोषणा के बाद  नगर निगम ने राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि उतारे. अब मंगलवार से कहीं भी प्रचार सामग्री दिखेगी तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही खर्चा भी वसूल किया जाएगा।

आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर नेताओं की सारी प्रचार सामग्री हटाने का आदेश है. 8 जनवरी को चुनाव की घोषणा के बाद से ही नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है.  को निगम की टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर 28 बड़े होर्डिंग, 109 छोटे होर्डिंग, 25 पोस्ट, 69 झंडे, 29 बैनर हटाए. इसके साथ ही 320 दीवारों के नारे रंगे गए। नगर निगम विज्ञापन प्रभारी अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि अब मंगलवार से नगर निगम आयोग के नियमों के तहत कार्रवाई करेगा.

निशाने पर अवैध होर्डिंग

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि अब आचार संहिता के साथ ही शहर में अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाने का काम भी किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ न्यूज़ डेस्क