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Meerut  निर्माण-ध्वस्तीकरण को करें प्रतिबंधित : डीएम

 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  मेरठ समेत एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 450 से अधिक होने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रैप स्टेज-4 समस्त एनसीआर क्षेत्र में लागू किए जाने को लेकर  डीएम दीपक मीणा ने समीक्षा की. वीडियोकांफ्रेंसिंग से समीक्षा में डीएम ने सभी विभागों को निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों को तत्काल प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए. प्रतिबंध का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित विभागों पर सख्त कार्रवाई होगी.

ग्रैप स्टेज-4 में दिए निर्देशों के अनुपालन में डीएम ने  संबंधित विभागों के उत्तरदायी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में कहा कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराया जाए. ग्रैप चरण-4 में लगी पाबंदियों को लेकर संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाए. लगातार पानी का छिड़काव सुनिश्चित कराया जाए. जिले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाए.

वाहन प्रदूषण से रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग के निर्देश दिए. डीएम ने कहा बिना पीयूसी प्रमाण पत्र संचालित हो रहे वाहनों पर अंकुश लगाया जाए. किसानों द्वारा एनसीआर में पराली जलाए जाने पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए. डीएम ने फिर दोहराया कि प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित की जाए. खनन संबंधित गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है. माल ढुलाई में प्रयोग होने वाले ट्रकों में भी कवर्ड कर सामान की माल ढुलाई सुनिश्चित करने को कहा गया.

सिटीजन चार्टर का पालन करने पर जोर

डीएम ने जिले के नागरिकों को सचेत किया है. उन्होंने कहा कि ग्रैप-4 में उल्लेखित सिटीजन चार्टर का पालन किया जाए. सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए. अलाव जलाने में प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी के स्थान पर विद्युत चालित हीटर का प्रयोग किया जाए. बुजुर्ग, बीमार व्यक्तियों एवं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनडोर गतिविधियों में रहने एवं ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करने की अपेक्षा की है.

 

 

मेरठ न्यूज़ डेस्क