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Kanpur  बेटे को खाने में जहर देने वाली सौतेली मां और मामा गिरफ्तार, चकेरी निवासी पिता ने इटावा स्थित ननिहाल से बेटे को बहाने से बुलाया था घर
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   चकेरी में एक साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में  क्राइम ब्रांच ने सौतेली मां और मामा को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया. युवक को उसके पिता ने 13 जून 2022 को बहाने से घर बुलाकर खाने में जहर दे दिया था. नाना ने हत्या का आरोप लगा पोस्टमार्टम कराने के साथ एफआईआर कराई थी. बिसरा रिपोर्ट में जहर ही पुष्टि के बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों को दबोचा लेकिन आरोपी पिता फरार हो गया. प्रॉपर्टी के लिए युवक की हत्या की गई थी.


डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि इटावा के भरथना (इन्द्रा नगर) निवासी श्यामबाबू ने बताया था कि बेटी अर्चना की मौत के बाद उनका नाती 24 वर्षीय सुधांशु यादव उर्फ सनी उनके पास रहता था. छह जून 2022 को सनी के पास उसके पिता चकेरी के हरजिंदर नगर निवासी राजेश कुमार ने फोन कर बताया कि उसकी बाबा की तबीयत खराब है. जिसके बाद सनी पिता के पास चला गया था. 13 जून 2022 को उन्हें सूचना मिली कि सनी की मौत हो गई है और राजेश शव का अंतिम संस्कार करने पैतृक गांव इटावा के भरथना के नगला गांव ले आया है. नाना ने मौके पर पहुंचकर हत्या का आरोप लगाते हुए सनी के पिता राजेश कुमार, सौतेली मां रोजी यादव, बाबा गंगा सहाय, सौतेला भाई रिहांश, सौतेले मामा गोलू, सौतेला नाना जनमेद के खिलाफ भरथना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. मामला चकेरी थाने में ट्रांसफर हो गया था.
हार्ट अटैक का रचा था नाटक डीसीपी क्राइम ने बताया कि घटना वाले दिन आरोपितों ने सनी को जहर देने के बाद बताया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. वे उसे हैलट ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. हैलट में ब्रॉड डेड का पर्चा लेकर आरोपित अंतिम संस्कार करने वाले थे लेकिन नाना को शक हो गया था.
पहली पत्नी का हत्यारा, जमानत पर छूटा तो बेटे को मार डाला बेटे का हत्यारोपी राजेश पहली पत्नी की हत्या में 20 साल की सजा पा चुका था. जमानत पर छूटने के बाद उसने प्रॉपर्टी के लिए बेटे की भी हत्या कर दी और फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक राजेश यादव के नगला ठकुरई निवासी रोजी यादव से प्रेम संबंध थे. दोनों ने 1999 में शादी कर ली थी. पहली पत्नी अर्चना यादव ने शादी का विरोध किया तो राजेश ने उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में राजेश, उसके पिता गंगा सहाय व मां फूला देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. राजेश जमानत पर छूटा था. बाबा भी जमानत पर छूटा था.


कानपूर न्यूज़ डेस्क