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राजस्थान में 113 शहरी निकाय चुनाव टलाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पूर्व विधायक ने जताया विरोध

 

राजस्थान सरकार ने राज्य के 113 शहरी निकायों में चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम के खिलाफ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

सरकार की पहल

सरकार ने चुनाव टालने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में शुरू करते हुए इसे संवैधानिक और प्रशासनिक कारणों से जोड़ा है। हालांकि, सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह कदम स्थानीय प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है।

पूर्व विधायक का विरोध

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है और याचिका पर सुनवाई के दौरान खुद को पक्ष रखने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव को टालने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और नागरिकों का मतदान का अधिकार सीमित होगा।

कानूनी प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की समीक्षा और सुनवाई करेगी। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के तर्क रखे जाएंगे और न्यायालय उचित निर्णय लेगी कि चुनाव को स्थगित किया जाए या समय पर संपन्न कराया जाए।

राजस्थान के 113 शहरी निकायों में चुनाव को लेकर यह विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील माना जा रहा है।