आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर राहत, वीडियो में देंखे अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ी
Rajasthan High Court की जोधपुर मुख्यपीठ ने रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे Asaram Bapu को एक बार फिर राहत दी है। अदालत ने मेडिकल आधार पर मिली उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाते हुए 7 जुलाई तक जारी रखने के आदेश दिए हैं।ह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश Sanjeev Prakash Sharma और जस्टिस Yogendra Kumar Purohit की डिवीजन बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत 7 जुलाई तक या फिर सजा स्थगन मामले में सुरक्षित रखे गए फैसले के आने तक प्रभावी रहेगी।
गौरतलब है कि आसाराम को पहले मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी और उसकी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो रही थी। इसी को लेकर उनकी ओर से जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में अंतिम निर्णय आने तक अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं सजा स्थगन याचिका पर फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है, जिसे लेकर आने वाले समय में कोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुना सकता है।
आसाराम फिलहाल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राहत की मांग र रहे हैं। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए चिकित्सा उपचार की जरूरत है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला दिया।गौरतलब है कि आसाराम को रेप मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला देशभर में काफी चर्चित रहा था और लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चलती रही।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में आ गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब सभी की नजरें सजा स्थगन याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी रहेंगी, जिससे आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।