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झुंझुनू में 15 साल की नाबाल‍िग से रेप, 6 महीने की गर्भवती होने पर पता चला, आरोपी को 20 साल की सजा 

 

झुंझुनू की पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। एक युवक ने 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद जब वह छह माह की गर्भवती हो गई तो मामला प्रकाश में आया। लड़की के परिजनों ने उदयपुरवाटी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पहाड़ों में बलात्कार
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्भू ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 15 फरवरी 2023 को उदयपुरवाटी थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया गया कि फूलचंद जोगी उदयपुरवाटी स्थित मनसा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा था। उनकी बेटी भी मंदिर में आती थी। करीब 5-6 माह पहले खोह निवासी फूलचंद जोगी उसकी बेटी को पहाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।
उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने बलात्कार के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। यही कारण है कि उसने बलात्कार के बारे में किसी को नहीं बताया। जब उसकी बेटी का पेट बढ़ने लगा तो उसे नीमकाथाना ले जाकर डॉक्टर को दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वह गर्भवती है। इसके बाद जब परिजनों ने लड़की से पूछा तो उसने घटना की जानकारी दी।

पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए खोह निवासी फूलचंद जोगी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं के तहत भी कोर्ट में चालान पेश किया गया। बलात्कार पीड़िता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। जब बच्चे के डीएनए की जांच की गई तो वह आरोपी के डीएनए से मेल खा गया।

डीएनए रिपोर्ट को माना जा रहा सबसे बड़ा सहारा
फैसला सुनाते हुए अदालत ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सबसे मजबूत सबूत माना और आरोपी को सजा सुनाई। इससे पहले अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज किये गये। कुल 46 दस्तावेज पेश किए गए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश इसरार खोखर ने आरोपी को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल की कैद व 71 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।