Jalore में जिला कलेक्टर ने आतिशबाजी और ड्रोन संचालन पर लगाई रोक, आगामी दो महीने तक प्रभावी होंगे आदेश
राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में आतिशबाजी, पटाखे और ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. द्वारा दिया गया। यह आदेश गावंडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो 9 मई से 8 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला की सीमा में किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी का प्रयोग तथा ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड और कानून व्यवस्था में लगे अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान फोटोग्राफी के लिए 20 फीट तक की ऊंचाई पर ड्रोन संचालित करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के आधार पर दी जा सकेगी।
यह आदेश जिले की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है तथा सभी नागरिकों से इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।