×

जैसलमेर में 22 साल बाद पुनः वसूला जाएगा यात्री कर, शहर में प्रवेश करते ही देना होगा टैक्स

 

राज्य के सीमांत जिले जैसलमेर में 22 साल बाद फिर से यात्री कर (Passenger Tax) की वसूली शुरू होने जा रही है। इसके तहत अब शहर में प्रवेश करते ही यात्रियों को निर्धारित राशि कर के रूप में चुकानी होगी। सामान्य जानकारी के अनुसार, यह कदम नगर प्रशासन और परिवहन विभाग की सहमति से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पर्यटन और स्थानीय विकास के लिए यह कर जरूरी है। इससे शहर के विकास और सड़क, साफ-सफाई और यात्री सुविधाओं के कामों के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सकेगी।

स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कहना है कि यह कदम शहर के पर्यटन और यात्रियों पर असर डाल सकता है, क्योंकि अब शहर में प्रवेश करने से पहले टैक्स चुकाना अनिवार्य होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर की राशि यथासंभव न्यूनतम रखी जाएगी और इससे कोई बड़ी आर्थिक बाधा नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बताया कि यात्री कर की वसूली के लिए चेकपॉइंट और डिजिटल भुगतान प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों मिले। अधिकारियों ने कहा कि टैक्स की जानकारी सड़क मार्ग पर स्पष्ट बोर्ड और संकेतों के माध्यम से यात्रियों तक पहुँचाई जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के यात्री कर से शहर को अतिरिक्त आय तो होगी, लेकिन यात्रियों और पर्यटन उद्योग पर प्रभाव का मूल्यांकन करना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को सुविधाओं में सुधार और यात्रियों को राहत देने वाले उपाय भी समय से लागू करने चाहिए। इस निर्णय के साथ ही जैसलमेर में यात्री कर की वसूली का नया युग शुरू होने जा रहा है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को अब इस कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।