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वीडियो में देखें जयपुर में सेना दिवस को लेकर 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, कम ऊंचाई पर उड़ेंगे सेना के विमान

 

राजधानी जयपुर में आगामी सेना दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने शहर में 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध फ्लाई-पास्ट अभ्यास यानी विमान परेड के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह रोक 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।

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पुलिस आयुक्तालय ने बताया कि सेना दिवस समारोह के मद्देनजर भारतीय वायुसेना और थलसेना द्वारा जयपुर में फ्लाई-पास्ट का अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान आसमान में विमानों की आवाजाही अधिक रहेगी। पतंग और चाइनीज मांझे जैसे खतरनाक तत्व विमानों और आम नागरिकों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के अनुसार, अलग-अलग तिथियों में अलग-अलग समयावधि के लिए पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ दिनों में यह रोक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लागू होगी, जबकि कुछ अन्य तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विशेष रूप से सेना दिवस के दिन, यानी 15 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पतंग उड़ाने पर सख्त रोक रहेगी।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जारी किया गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, पतंग और मांझे की जब्ती के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें।

जयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सेना दिवस राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इस दौरान देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में वीआईपी, अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। पतंग उड़ाने से विमान अभ्यास में बाधा उत्पन्न होने की आशंका रहती है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।

पुलिस प्रशासन ने आमजन से यह भी आग्रह किया है कि वे बच्चों को भी इस प्रतिबंध के बारे में जागरूक करें, ताकि अनजाने में कोई नियम का उल्लंघन न हो। साथ ही सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से भी लोगों को इस आदेश की जानकारी दी जा रही है।