जजों पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति, दो मिनट के फुटेज में जानें क्या है पुरा मामला
देश के चर्चित कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति द्वारा न्यायपालिका को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। इस प्रकरण में अजमेर की निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ विकास दिव्यकीर्ति ने अब राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिव्यकीर्ति द्वारा दायर की गई अपील याचिका में उन्होंने अजमेर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका पर अब 21 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित की गई है। जानकारी के अनुसार, याचिका में दिव्यकीर्ति ने अपने खिलाफ की गई कार्यवाही को अनुचित बताते हुए राहत की मांग की है।
यह मामला उस समय तूल पकड़ गया था, जब सोशल मीडिया पर विकास दिव्यकीर्ति का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कथित रूप से न्यायपालिका और जजों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर देशभर में भारी विरोध हुआ था और विभिन्न कानूनी संस्थाओं और वकीलों ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया था।
इसी वीडियो के आधार पर अजमेर कोर्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, और कोर्ट ने दिव्यकीर्ति पर प्रारंभिक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ ही अब हाईकोर्ट में अपील की गई है।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि दिव्यकीर्ति की टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया है और इसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। साथ ही याचिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा गया है कि उनके वक्तव्य को गलत तरीके से प्रचारित किया गया।
वकीलों और न्यायिक संगठनों की ओर से इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई बार एसोसिएशन ने दिव्यकीर्ति के बयान को न्यायिक संस्थानों की छवि को धूमिल करने वाला बताया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अब 21 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह देखा जाना बाकी है कि अदालत इस अपील पर क्या रुख अपनाती है — क्या दिव्यकीर्ति को राहत मिलेगी या फिर निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा जाएगा।