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खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने का आज अंतिम मौका, वीडियो में जानें अपात्र परिवारों पर हो सकती है वसूली की कार्रवाई

 

राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘गिव अप अभियान’ के तहत आज 30 जून अपात्र लाभार्थियों के लिए अंतिम तिथि है। इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल ऐसे परिवार जो नियमों के अनुसार अपात्र हैं, उन्हें आज के दिन तक स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने का अवसर दिया गया है।

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क्या है ‘गिव अप’ अभियान?

'गिव अप' अभियान का उद्देश्य है कि जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं या जिनकी पात्रता अब सरकारी योजना के दायरे में नहीं आती, वे स्वयं आगे आकर खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाएं। इससे वास्तव में जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

आज अंतिम मौका – उसके बाद होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद, यदि कोई अपात्र परिवार अभी भी एनएफएसए योजना में शामिल रहता है, और उसने स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाया, तो वसूली संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें पहले से लिए गए राशन या सब्सिडी की रिकवरी के साथ-साथ विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

किन्हें हटवाना चाहिए अपना नाम?

ऐसे परिवार जो निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आते हैं, उन्हें स्वयं ही योजना से नाम हटवाने की आवश्यकता है:

  • परिवार की मासिक आमदनी निर्धारित सीमा से अधिक है

  • परिवार के पास चार पहिया वाहन है

  • पक्का घर, शहरी क्षेत्र में संपत्ति

  • आयकरदाता हैं

  • सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी

  • व्यवसायी जिनकी सालाना आय निर्धारित मानक से अधिक है

कैसे हटवाएं नाम?

  • संबंधित राशन डीलर या जिला खाद्य कार्यालय में संपर्क कर आवेदन दिया जा सकता है

  • कुछ राज्यों में यह सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराई गई है

  • आवेदन पत्र में परिवार की जानकारी और स्वेच्छा से नाम हटाने का उल्लेख करना अनिवार्य है

सरकार की अपील

राज्य सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख (30 जून) को गंभीरता से लें और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए योजना से नाम हटवाएं ताकि जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके।