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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर आज बड़ा फैसला, फुटेज में जाने चुनाव टालने की मांग पर हाईकोर्ट सुनाएगा आदेश

 

Rajasthan High Court आज प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाने जा रहा है। सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव दिसंबर तक टालने की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट दोपहर 12 बजे अपना निर्णय सुनाएगा। इस फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इससे तय होगा कि राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कब होंगे।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश S.P. Sharma की खंडपीठ ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज अदालत यह स्पष्ट करेगी कि राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा या नहीं।

दरअसल, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा करने पर जोर दिया था। हालांकि सरकार निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं करा सकी।

इसके बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर चुनाव दिसंबर 2026 तक टालने की मांग की। सरकार की ओर से प्रशासनिक और कानूनी कारणों का हवाला दिया गया है। बताया गया कि परिसीमन, आरक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के चलते तय समय में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया।

वहीं विपक्षी दल और कई सामाजिक संगठनों ने चुनाव टालने के प्रयास का विरोध किया है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव समय पर होना जरूरी है और देरी से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। यदि अदालत सरकार को और समय देती है तो चुनाव प्रक्रिया आगे खिसक सकती है, जबकि सख्त रुख अपनाने पर सरकार और चुनाव आयोग को जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करना पड़ सकता है।

प्रदेशभर के जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर पंचायत और नगर निकाय स्तर पर चुनावी तैयारियों को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

फिलहाल, दोपहर 12 बजे आने वाला हाईकोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव जल्द होंगे या फिर सरकार को चुनाव टालने की राहत मिलेगी।