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राजस्थान में पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी आज, फुटेज में जाने 457 प्रधानों समेत 10 हजार से ज्यादा पदों का तय होगा आरक्षण

 

राजस्थान में पंचायत राज चुनाव की तैयारियों के बीच आज पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। लॉटरी के जरिए प्रदेश की 457 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के साथ 1403 जिला परिषद सदस्यों और 8245 पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।आरक्षण प्रक्रिया में सभी श्रेणियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। लॉटरी के बाद यह स्पष्ट होगा कि कौन से पद अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिला और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

457 प्रधान पदों में SC-ST और OBC का कोटा तय

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प्रदेश की 457 पंचायत समितियों के प्रधान पदों में तय आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 79 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 93 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 56 पद आरक्षित किए जाएंगे।वहीं, आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने के कारण ओबीसी वर्ग के प्रधान पदों में कुछ बदलाव की संभावना जताई जा रही है। करीब 228 से 229 पंचायत समिति प्रधान पद ओपन कैटेगरी में रह सकते हैं।

जिला परिषद के 1403 वार्डों का भी होगा आरक्षण

पंचायत चुनाव के तहत जिला परिषद के 1403 वार्डों के आरक्षण का निर्धारण भी लॉटरी से किया जाएगा। ओबीसी आयोग ने जिला परिषद के वार्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 192 वार्ड आरक्षित करने की सिफारिश की है।आयोग की सिफारिश के आधार पर जिला परिषद वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 257 और अनुसूचित जाति के लिए 232 वार्ड आरक्षित होंगे।

पंचायत समितिवार तय होगा आरक्षण

आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पंचायत समितिवार और जिलावार की जाएगी। लॉटरी के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र की आरक्षण स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। आरक्षण तय होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर गतिविधियां तेज होने की संभावना है। उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी रणनीति और तैयारियां आरक्षण के अनुसार तय करेंगे।