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जस्टिस के.आर. श्रीराम होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, एक्सक्लूसीव फुटेज में देखें सीजे श्रीवास्तव का क्यों हुआ तबादला?

 

राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.आर. श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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जस्टिस श्रीराम मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं। उनका न्यायिक अनुभव और कार्यशैली उन्हें एक कुशल और सम्मानित न्यायाधीश के रूप में स्थापित करती है। वर्ष 2013 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके न्यायिक योगदान और कार्यकुशलता को देखते हुए वर्ष 2016 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

इसके बाद उन्होंने न्यायिक सेवाओं में लगातार उत्कृष्ट कार्य करते हुए देश की न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 27 सितंबर 2024 को उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अब, कुछ ही महीनों के भीतर, उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट की कमान सौंपी जा रही है, जो कि उनके अनुभव और योग्यता का प्रमाण है।

न्यायिक सेवा में लंबा अनुभव

जस्टिस श्रीराम की न्यायिक सेवा का अनुभव लगभग दो दशकों का है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसलों में योगदान दिया है। विशेष रूप से व्यापारिक कानून, संवैधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी समझ और स्पष्ट दृष्टिकोण देखा गया है। उनके फैसले न केवल कानूनी दृष्टि से मजबूत होते हैं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता का भी परिचय देते हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेगा सशक्त नेतृत्व

राजस्थान हाईकोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश उनका आगमन न्यायिक व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या अधिक है, और उम्मीद की जा रही है कि जस्टिस श्रीराम के नेतृत्व में इन मामलों के निपटारे की गति तेज होगी। साथ ही, न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनहित के मामलों को प्राथमिकता मिलने की संभावना जताई जा रही है।

अधिसूचना के बाद जल्द होगी शपथ

राष्ट्रपति भवन द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब जल्द ही जस्टिस श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था और आम जनता को उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं।