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 हाई कोर्ट ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य शासन द्वारा गठित समिति को ही सभी मामलों की जांच और निर्णय 

 

ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को सभी मामलों की जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी। इससे पहले नागरिक संघर्ष समिति रायपुर व अन्य नागरिकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस बीच, त्योहारों और शादियों में डीजे द्वारा बजाए जाने वाले तेज संगीत का मुद्दा उठाया गया।