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Gurugram में  सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 1.17 करोड़ का मुआवजा

 

गुरुग्राम न्यूज डेस्क।। दो साल पहले सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में मृतक सरजीत भारद्वाज के परिवार को 1.17 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा. यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वीरेंद्र मलिक ने पारित किया है। मुआवजे की यह राशि उस वाहन की बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी जिससे दुर्घटना हुई है।

मामले की सुनवाई के बाद जज वीरेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया कि हादसा ड्राइवर रुस्तम खान की लापरवाही के कारण हुआ. इस मामले में मृतक की पत्नी हेमलता भारद्वाज ने गवाही दी और कई अन्य गवाहों ने भी उनके पक्ष में अपनी बात रखी. कोर्ट ने सरजीत भारद्वाज की आय और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजा राशि तय की है। मृतक की आय 68,350 रुपये प्रति माह आंकी गई। भविष्य की संभावनाओं के आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल मुआवजा 1,17,24,000 रुपये तय किया गया है।

ये था मामला
25 जून 2022 को प्रातः 2 बजे सरजीत भारद्वाज अपनी कार से खुशहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित अपनी फैक्ट्री "सरजीत इंडस्ट्रीज" से निमाई ग्रीन्स जा रहे थे। जैसे ही सरजीत खुबी खान सरपंच के घर के पास पहुंचे, एक ट्रॉली चालक ने लापरवाही से और तेज गति से यात्रा करते हुए अचानक उनकी कार के सामने ब्रेक लगा दिया। इसी लापरवाही के कारण सरजीत की कार ट्रॉली से टकरा गई। इस झड़प में सरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया. चालक ट्रॉली को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। हादसे में सरजीत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हरियाणा न्यूज डेस्क​।।