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Gaziabad हत्या के 22 साल पुराने मामले में दो को उम्रकैद
 

 


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  22 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में जिला अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों दोषियों को दोषी ठहराया था।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता गिरिराज सिंह भाटी ने बताया कि यह मामला स्वयं मंडोला गांव निवासी घायल मदन ने दर्ज कराया था. उसने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि वह ईश्वर त्यागी के ट्रक पर हेल्पर का काम करता था। 7 सितंबर 2000 वह अपने गांव में था, उसी समय गाजियाबाद रेत बाजार नंदग्राम में काम करने वाले दिनेश कुमार जैन अपने दोस्त के साथ उसके घर आया और पर्स चोरी का आरोप लगाकर उससे बहस की. इस दौरान दिनेश और उसके साथी ने उसे जबरन अपनी कार में बिठाया और शाहदरा ले गए। जहां उन्होंने लाठियों से बुरी तरह पीटा। इस वजह से वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इस मामले में पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास और अपहरण का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में मदन की हालत गंभीर देखते हुए उसे स्थानीय अस्पताल से जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में बदल दिया। इस मामले में पुलिस घायल मदन के मौत पूर्व बयान के आधार पर दोनों आरोपित दिनेश कुमार जैन और विजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. मामले की अंतिम सुनवाई  एडीजे प्रथम रामचंद्र यादव की अदालत में हुई. गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने दिनेश और विजेंदर को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क